राजभाषा

राजभाषा नियम व अधिनियम

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3)

संस्थान में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, अधिसूचनाएं, टेंडर,  करार आदि द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं।  इसके अतिरिक्‍त  संसद के एक सदन या दोनों सदनों में प्रस्‍तुत किए जाने वाले सरकारी कागज-पत्र, संसद के एक सदन में या दोनों में पस्‍तुत की जाने वाली प्रशासनिक और अन्‍य रिपोर्ट, अपने से उच्‍चतर कार्यालयों को भेजी जाने वाली प्रशासनिक या अन्‍य रिपोर्ट पूर्ण रूप से द्विभाषी रूप में प्रस्‍तुत की जाती हैं।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्‍त सभी प्रत्रों का उत्‍तर केवल हिंदी में दिया जाता है। इस संबंध में नियम का उल्‍लंघन रोकने में जांच बिंदु स्‍तर पर हिंदी में पत्र प्राप्‍त करने वाले अधिकारियों को ही जांच बिंदु बनाया गया है, जो पूरी तरह प्रभावी है।

राजभाषा नियम 1976 के  नियम 10(4)

संस्‍थान द्वारा राजभाषा नियम 1976 के  नियम 10(4) के अंतर्गत 22 नवम्‍बर 1988 से अधिसूचित करने के लिए पात्रता प्राप्‍त कर ली गई थी ।

राजभाषा नियम 1976 के  नियम 8(4)

संस्‍थान में निदेशक कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान होता है तथा राजभाषा नियम 1976 के  नियम 8(4) के अंतर्गत निदेशक महोदय के हस्‍ताक्षर से समय-समय पर प्रवीणता प्राप्‍त अधिकारियों/कर्मचारियों को व्‍यक्तिगत रूप से अपना विनिर्दिष्‍ट कार्य हिंदी में करने के आदेश जारी किए गए हैं।  इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अनुभाग/विभाग अधिकारी को मनोनित किया गया है।  इसके अतिरिक्‍त, समय-समय पर वाणिज्‍य मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान इसकी समीक्षा की जाती है।

उपर्युक्‍त के अनुपालन में जारी किए गए आदेश निम्‍नानुसार हैं:

01 अगस्त 2019
18 जुलाई 2018
16 नवम्‍बर 2016
20 जुलाई 2015
21 अक्‍तुबर 2013

 राजभाषा नियम 1976 के  नियम 11

राजभाषा नियम 1976 के  नियम 11 के अंतर्गत संस्‍थान से संबंधित सभी कोड़ मैनुअल आदि द्विभाषी रूप में उपलब्‍ध हैं। इन सभी दस्‍तावेजों को द्विभाषी रूप में संस्‍थान की वेबसाइट www.iift.edu पर भी देखा जा सकता है जिसे समय-समय अद्यतन किया जाता है। उपर्युक्‍त से संबंधित दस्‍तावेजों का विवरण निम्‍न प्रकार है :

राजभाषा नियम 1976 के  नियम 11 के अंतर्गत संस्‍थान में सभी अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली रबड़ की मोहरें, साइन बोर्ड, सीलें पत्र शीर्ष, नाम पट्ट, विजिटिंग कार्ड आदि द्विभाषी रूप में उपलब्‍ध हैं । 

संस्‍थान द्वारा निर्धारित/प्रयोग में लाए जाने वाले मुद्रित फार्म अर्थात अवकाश आवेदन, भविष्य निधि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल, यात्रा रियायत बिल, वाहन व्यय इत्यादि प्रपत्र तथा शिक्षण कार्यक्रमों के दौरान उपयोग किए जाने वाले पंजीकरण प्रपत्र पूरी तरह हिंदी और अंग्रेजी में समान रूप से उपलब्ध हैं ।

राजभाषा नियम 1976 के  नियम 12

संस्‍थान में राजभाषा नियम 1976 के  नियम 12 के अंतर्गत संस्‍थान के प्रशासनिक प्रधान निदेशक महोदय द्वारा राजभाषा संबंधी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की बैठकों के दौरान सभी अनुभागों के राजभाषा संबंधित कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा इस संदर्भ में समय-समय पर आदेश जारी किए जाते हैं।